Palanhar Yojana राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ, असहाय और विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए चलाई जा रही पालनहार योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को उचित पालन-पोषण, शिक्षा और जीवन यापन की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है जिनके माता-पिता नहीं हैं या जो विशेष परिस्थिति से जूझ रहे हैं।
सरकार इस योजना के अंतर्गत 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने ₹500 से ₹1500 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, साथ ही उन्हें आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए ₹2000 का वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। यदि आपके आस-पास कोई ऐसा बच्चा है जो इस श्रेणी में आता है, तो यह लेख उसके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
पालनहार योजना
पालनहार योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से की गई थी। इस योजना के तहत ऐसे बच्चे, जो अनाथ हैं, जिनके माता-पिता आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, तलाकशुदा हैं, एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं या फिर गंभीर रूप से विकलांग हैं – उन बच्चों को पालन-पोषण के लिए किसी “पालनहार” के माध्यम से सहायता दी जाती है।
सरकार इन बच्चों के नाम पर हर महीने एक निश्चित राशि उनके पालनहार (देखभालकर्ता) के खाते में जमा करती है, ताकि वे उनकी देखरेख, पढ़ाई, पोषण और जीवन की अन्य जरूरतों को पूरा कर सकें।
हर महीने कितना मिलता है पैसा?
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता दो वर्गों में बंटी होती है:
0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ₹500 प्रतिमाह
6 वर्ष से ऊपर और स्कूल जाने वाले बच्चों को ₹1000 प्रतिमाह
विद्यालय में नियमित उपस्थिति और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु ₹1500 प्रतिमाह तक सहायता दी जा सकती है
साथ ही, साल में एक बार ₹2000 का वार्षिक अनुदान भी कपड़े, जूते, स्वेटर आदि खरीदने के लिए दिया जाता है।
योजना का उद्देश्य
पालनहार योजना का उद्देश्य न केवल इन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर करना भी है। सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए शिक्षा और जीवन की मूलभूत जरूरतों से वंचित न रह जाए क्योंकि उसके पास परिवार का सहारा नहीं है।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ विशेष पात्रताएं निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:
आवेदनकर्ता और बच्चा राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
बच्चे को 2 से 6 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी केंद्र में और 6 वर्ष से अधिक की आयु में विद्यालय में नियमित रूप से नामांकित और उपस्थित रहना आवश्यक है।
बच्चा निम्न में से किसी भी श्रेणी में आता हो:
माता-पिता का निधन हो चुका हो (अनाथ)
माता-पिता में से कोई आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो
माता-पिता का तलाक हो गया हो या पुनर्विवाह हो चुका हो
माता-पिता एड्स, कुष्ठ या विकलांगता जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों
जरूरी दस्तावेज
पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है:
मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता का निधन हो चुका है)
जेल प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा मिली हो)
तलाक प्रमाण पत्र या पुनर्विवाह प्रमाण
चिकित्सा प्रमाण पत्र (एड्स, कुष्ठ, विकलांगता संबंधी)
बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रति
बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदनकर्ता की बैंक पासबुक की प्रति
स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
पालनहार योजना की राशि किसके खाते में आती है?
पालनहार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि पालनहार (देखभालकर्ता) के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए आवेदन पत्र में बैंक डिटेल्स देना अनिवार्य है।
साथ ही, बैंक खाते को आधार से लिंक होना भी जरूरी है ताकि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पैसा समय पर ट्रांसफर हो सके।
योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को मिला लाभ?
राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस योजना के अंतर्गत लाखों बच्चों को सहायता दी जा चुकी है। सरकार हर वर्ष बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान करती है और विभागीय निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचे।
योजना में होने वाले बदलाव
समय-समय पर राजस्थान सरकार पालनहार योजना में कुछ परिवर्तन करती रहती है, जैसे:
सहायता राशि में वृद्धि
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू करना
विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति की निगरानी के लिए डिजिटलीकरण
नवीन पात्र श्रेणियों को जोड़ना (जैसे विधवा माता के बच्चे आदि)
पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल और ऑफलाइन मोड में होती है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें:
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
वेबसाइट पर जाकर “पालनहार योजना फॉर्म” या “Palanhar Yojana Application Form” सर्च करें। वहां से PDF फॉर्म डाउनलोड करें।
फॉर्म भरें
डाउनलोड किए गए फॉर्म का प्रिंट निकालें और उसमें सभी जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। ध्यान दें कि सभी कॉलम को सही-सही भरें ताकि आवेदन अस्वीकार न हो।
दस्तावेज संलग्न करें
भरे गए आवेदन फॉर्म के साथ ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
संबंधित अधिकारी को जमा करें
शहरी क्षेत्र के निवासी आवेदन पत्र और दस्तावेजों को अपने जिला कलक्टर कार्यालय में जमा करें।
ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में फॉर्म जमा करें।