Birth Certificate: भारत सरकार ने आम नागरिकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू कर दी है। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे देश के किसी भी कोने से लोग स्मार्टफोन या लैपटॉप के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
Birth Certificate
जन्म प्रमाण पत्र अब सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि यह हर व्यक्ति की पहचान और उम्र का आधिकारिक प्रमाण बन चुका है। इसके बिना आधार कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता, और सरकारी योजनाओं में आवेदन करना संभव नहीं है। इसी वजह से हर नागरिक के लिए यह बनवाना जरूरी हो गया है।
अब सरकार ने प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। इससे खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं और शहर के दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते। केवल एक बार राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहीं से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
समय पर आवेदन करें, वरना लग सकती है लेट फीस
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। अगर कोई नागरिक इस समयसीमा में आवेदन नहीं करता है तो उसे लेट फीस देनी होगी और प्रक्रिया थोड़ी लंबी भी हो सकती है।
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के दौरान इन दस्तावेजों की जरूरत होगी:
माता-पिता का आधार कार्ड
अस्पताल से प्राप्त बर्थ स्लिप या डिस्चार्ज पेपर
राशन कार्ड (यदि हो)
मोबाइल नंबर
बच्चे के नाम की पर्ची
एक पासपोर्ट साइज फोटो
जन्म प्रमाण पत्र में गलती कैसे सुधारें
अगर आपने आवेदन में कोई जानकारी गलत भर दी है, तो चिंता की बात नहीं। आवेदन के बाद भी आप सरकारी वेबसाइट पर लॉग इन करके करेक्शन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जिन लोगों ने ऑफलाइन आवेदन किया है, वे संबंधित नगर पालिका या ब्लॉक कार्यालय में जाकर भी बदलाव करवा सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राज्य के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पोर्टल पर जाएं।
जनरल पब्लिक रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएं।
साइन अप करके नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरें।
दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म फाइनल सबमिट करें।
आवेदन का प्रिंट निकाल लें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
Disclaimer: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए दी गई है। राज्य विशेष की प्रक्रियाएं अलग हो सकती हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखें।