Karsak Pension Scheme इस योजना में किसानों को मिलेंगे 1150 रुपए प्रतिमाह

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Karsak Pension Scheme राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कृषक सम्मान पेंशन योजना (Karsak Pension Scheme) शुरू की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन लघु और सीमांत किसानों के लिए है जो वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और जिनके पास आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं है।

वर्तमान समय में जब किसान अपनी मेहनत के बावजूद जीवनयापन में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तब सरकार की यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता प्रदान कर रही है। इस लेख में हम जानेंगे कि कृषक पेंशन योजना क्या है, इसके लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी।

कृषक सम्मान पेंशन योजना

कृषक सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के वृद्ध किसानों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान को ₹1150 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

यह योजना उन किसानों के लिए बेहद लाभकारी है, जो वृद्धावस्था में किसी रोजगार या आय के साधन के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार की यह पहल न केवल उन्हें आर्थिक राहत देती है बल्कि उन्हें आत्मसम्मान से जीने का अवसर भी प्रदान करती है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना को लागू करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

वृद्धावस्था में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

किसानों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाना।

ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध किसानों की गरीबी को कम करना।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें।

Karsak Pension Scheme
Karsak Pension Scheme

योजना के प्रमुख लाभ

मासिक ₹1150 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में।

योजना का लाभ 10 महीने तक प्रतिवर्ष दिया जाता है।

पेंशन की राशि DBT माध्यम से ट्रांसफर होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

वृद्ध किसानों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

पात्रता मानदंड

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत निम्नलिखित पात्रता मानदंड तय किए गए हैं:

आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

महिला किसानों की न्यूनतम उम्र 55 वर्ष और पुरुष किसानों की न्यूनतम उम्र 58 वर्ष होनी चाहिए।

आवेदक लघु या सीमांत किसान होना चाहिए।

लघु किसान: जिसकी सिंचित भूमि 1 हेक्टेयर या उससे कम हो।

सीमांत किसान: जिसकी असिंचित भूमि 1.5 हेक्टेयर या उससे कम हो।

यदि किसी किसान को किसी अन्य स्रोत से ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन मिल रही है, तो वह इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।

किसान के पास बैंक खाता और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

आधार कार्ड

वोटर आईडी कार्ड / पैन कार्ड

निवास प्रमाण पत्र (स्थाई निवास का सबूत)

आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट)

भूमि संबंधी दस्तावेज (खाते की नकल या खतौनी)

आय प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी)

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

कृषक पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। नीचे दोनों प्रक्रियाओं को विस्तार से बताया गया है:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले ई-मित्र पोर्टल पर जाएं।

योजना के सेक्शन में जाएं और “कृषक सम्मान पेंशन योजना” को चुनें।

अपनी जानकारी जैसे नाम, पता, उम्र, भूमि विवरण और बैंक डिटेल्स भरें।

आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।

“सबमिट” बटन पर क्लिक करके आवेदन पूरा करें।

आवेदन पूरा होने के बाद एक रसीद या आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या कृषि विभाग कार्यालय में जाएं।

वहां से “कृषक सम्मान पेंशन योजना” का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां अटैच करें।

भरा हुआ फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करें।

प्राप्ति रसीद लें और भविष्य के लिए संभाल कर रखें।

योजना की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया

योजना की निगरानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है।

पात्र लाभार्थियों की सूची डिजिटल पोर्टल पर अपडेट की जाती है।

हर महीने की निर्धारित तिथि को पेंशन राशि DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाती है।

किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित ब्लॉक कार्यालय या ई-मित्र सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है।

योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

पेंशन का लाभ लेने के लिए KYC अपडेटेड होना अनिवार्य है।

अगर किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन स्वतः बंद हो जाती है।

योजना में फर्जी दस्तावेज देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर या ग्राम पंचायत में संपर्क करें।

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